मंत्रिमण्डल के सामूहिक दायित्व क्या हैं Cabinet collective responsibility

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मंत्रिमंडल सरकार का हृदय होता है। यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के माध्यम से देश के प्रशासन का दायित्व निभाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों, जिन्हें मंत्री कहा जाता है, सामूहिक दायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं।

cabinet collective responsibility

मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व (Cabinet Collective responsibility):

मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व cabinet collective responsibility के सिद्धांत पर कार्य करती है इस सिध्दात के अंतर्गत सभी मंत्री अपने कार्य के प्रति एवं सरकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तदायी होते है सामुहिक नेतृत्व के अंतर्गत सभी मंत्री कैबिनेट के निर्णयों की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से साझा करते है शंका और असहमति केवल कैबिनेट के कमरे तक सीमित रहती है। एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया जाता है तो यह सम्पूर्ण सरकार का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री सरकार के निर्णयों से सहमत नहीं है। तथा उनका समर्थन नहीं करता हैं तो उसे नैतिक आधार पर मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

यदि मंत्री परिषद का गठन विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन से किया गया तो यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित होता है। ताकि सभी मंत्रालयो में सामंजस्य बना रहे तथा सभी राजनीतिक दलो को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ खड़ा रहना चाहिए, यदि वे ऐसा नहीं करते तो मंत्री परिषद अस्तित्व में नहीं रह सकती मंत्रिपरिषद के भीतर एकता ना केवल इसके लिए अनिवार्य है बल्कि इसको कुशलता और कार्य क्षमता के लिए भी जरूरी है

अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार “मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल की यह सवैधानिक बाध्यता है कि विधान मण्डल के निर्वाचित सदन का विश्वास खोते ही शीघ्र पद‌ त्याग कर दे। यह सामूहिक उत्तर दायित्व लोकसभा के प्रति है चाहे मंत्री राज्यसभा के भी हो। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के लिए पदत्याग करना आवश्यक हो जाता है। अथवा पदत्याग न करके मत्रिमंण्डल राष्ट्रपति की विधान मण्डल को भंग करने का परामर्श देता है। क्योकि सदन निर्वाचन मण्डल के मत का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

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सामूहिक दायित्व का अर्थ (Meaning of Cabinet collective responsibility):

  • इस सिद्धांत का अर्थ है कि सभी मंत्री, चाहे वे किसी भी विभाग या मंत्रालय के हों, सरकार के समग्र कार्यों और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि:
  • सभी मंत्री एकजुट रहते हैं: भले ही व्यक्तिगत राय में भिन्नता हो, सार्वजनिक रूप से वे सरकार के निर्णयों का समर्थन करते हैं।
  • एक मंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल के पतन का कारण बन सकता है: यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है।
  • मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व Cabinet collective responsibility सभी मंत्री विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं: वे अपनी गतिविधियों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं।

मंत्रिमण्डल के सामूहिक सिद्धांत का महत्व (Importance of collective principle of cabinet):

  • यह सरकार में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है: मंत्रियों को एकजुट रहने और सरकार के हित में काम करने के लिए प्रेरित करता है।
  • यह मंत्रियों को जवाबदेह बनाता है (cabinet responsibilites) : वे जनता और विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है।
  • यह नीतिगत निरंतरता प्रदान करता है: मंत्रियों के बीच सामंजस्य से नीतियों में निरंतरता बनी रहती है।
  • यह लोकतंत्र को मजबूत करता है: यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 75 का खंड 3 मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व Cabinet collective responsibility का सिद्धांत स्थापित करके भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार में जवाबदेही, स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

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